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Sultanpur News: बाइक स्वामी के पक्ष में बीमा कंपनी को देनी होगी क्षतिपूर्ति
Thu, 24 Jul 2025 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 24 Jul 2025 12:31 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने मोटरसाइकिल स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को परिवादी के पक्ष में 34,200 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए। फोरम ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए 1500 रुपये भी देने का आदेश दिया है।
लंभुआ तहसील के गरये निवासी परिवादी दिलीप कुमार सिंह के आरोप के मुताबिक उन्होंने 26 फरवरी 2016 को अपनी मोटरसाइकिल का पंजीयन कराया था। जिसका बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी से कराया था। 22 जनवरी 2021 को बाइक सुपर मार्केट परिसर से चोरी हो गई। सारी कार्यवाही पूरी की, लेकिन इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया।
परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण लेकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर 34,200 रुपये की रकम व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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लंभुआ तहसील के गरये निवासी परिवादी दिलीप कुमार सिंह के आरोप के मुताबिक उन्होंने 26 फरवरी 2016 को अपनी मोटरसाइकिल का पंजीयन कराया था। जिसका बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी से कराया था। 22 जनवरी 2021 को बाइक सुपर मार्केट परिसर से चोरी हो गई। सारी कार्यवाही पूरी की, लेकिन इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया।
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परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण लेकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर 34,200 रुपये की रकम व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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