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स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी पर हुई सुनवाई, फैसला 9 को

Wed, 04 Nov 2015 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Wed, 04 Nov 2015 10:37 PM IST
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देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में मुकदमा झेल रहे बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजे सप्तम अजय कुमार दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुनाने के लिए नौ नवंबर की तिथि नियत की है।

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बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सितंबर 2014 में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। 23 सितंबर 2014 को कूरेभार थाने के जूड़ापट्टी गांव निवासी अधिवक्ता अनिल तिवारी ने हिंदू देवी-देवताओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ  कोर्ट में परिवाद दायर किया था। 20 नवंबर 2014 को तत्कालीन एसीजेएम पंचम सरोज कुमार यादव ने बसपा नेता को विचारण के लिए तलब किया था।

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अदालत में हाजिर नहीं होने पर बसपा नेता के खिलाफ कोर्ट ने बीती पांच जनवरी को वारंट जारी करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बसपा नेता ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दायर कर चुनौती दी थी। इसी मामले में बसपा नेता की अर्जी पर एडीजे सप्तम अजय कुमार दीक्षित की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। बसपा नेता स्वामी मौर्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकिशोर सिंह ने और परिवादी की ओर से अधिवक्ता तेजबहादुर सिंह व एसएन शुक्ल ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुनाने के लिए नौ नवंबर की तिथि नियत कर दी है।

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