{"_id":"6797d635b4926c36a90b7d61","slug":"state-tax-department-issued-notice-to-733-traders-sultanpur-news-c-103-1-slko1044-126282-2025-01-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: राज्य कर विभाग ने 733 व्यापारियों को जारी किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: राज्य कर विभाग ने 733 व्यापारियों को जारी किया नोटिस
Tue, 28 Jan 2025 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 28 Jan 2025 12:23 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। राज्य कर विभाग ने बीते चार वर्ष का टैक्स नहीं जमा करने वाले 733 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इन्हें 31 मार्च तक टैक्स की मूल राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कर नहीं जमा करने वाले व्यापारियों से टैक्स की राशि के साथ अर्थदंड भी वसूला जाएगा।
राज्य कर विभाग ने बकाया कर वसूली के लिए माफी योजना संचालित की है। योजना के तहत वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पूरा टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों को बिना ब्याज व अर्थदंड के कर की राशि जमा करने की छूट दी है। विभाग 733 व्यापारियों को चिह्नित किए हैं। इनमें से कुछ का विभिन्न अदालतों में केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 200 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। विभाग ने योजना संचालित करते हुए इन व्यापारियों को 31 मार्च तक पंजीयन कराकर टैक्स अदा करने को कहा है।
राज्य कर उपायु्क्त लोहितेश शरण ने बताया कि 31 मार्च तक पंजीयन कराकर टैक्स का मूलधन जमा करने वाले व्यापारियों का अर्थदंड व ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद ब्याज व अर्थदंड समेत पूरी राशि की वसूली की जाएगी। योजना के तहत व्यापारियों को धारा-73 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
राज्य कर विभाग ने बकाया कर वसूली के लिए माफी योजना संचालित की है। योजना के तहत वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पूरा टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों को बिना ब्याज व अर्थदंड के कर की राशि जमा करने की छूट दी है। विभाग 733 व्यापारियों को चिह्नित किए हैं। इनमें से कुछ का विभिन्न अदालतों में केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 200 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। विभाग ने योजना संचालित करते हुए इन व्यापारियों को 31 मार्च तक पंजीयन कराकर टैक्स अदा करने को कहा है।
विज्ञापन
राज्य कर उपायु्क्त लोहितेश शरण ने बताया कि 31 मार्च तक पंजीयन कराकर टैक्स का मूलधन जमा करने वाले व्यापारियों का अर्थदंड व ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद ब्याज व अर्थदंड समेत पूरी राशि की वसूली की जाएगी। योजना के तहत व्यापारियों को धारा-73 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन