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Sultanpur News: बालक का अपहरण करने के दोषी को सात वर्ष की सजा

Sat, 13 Jan 2024 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 13 Jan 2024 12:02 AM IST
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Seven years imprisonment to the person guilty of kidnapping
सुल्तानपुर। चार वर्षीय बालक का अपहरण करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कुड़वार थाना क्षेत्र के मिठनेपुर गांव निवासी सतीश निषाद उर्फ इल्लू को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक कोतवाली नगर के एक मोहल्ले में 13 नवंबर 2022 को चार वर्षीय बालक अपनी बहन के साथ खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी ने बालक का अपहरण कर लिया था। उसे रेलवे लाइन के पास बालक के साथ पकड़ा गया था।
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बालक के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने त्वरित गति से मुकदमे की सुनवाई कर महज 10 माह 26 दिन में शुक्रवार को आरोपी को सजा सुना दी।
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