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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को सात वर्ष की सजा
Thu, 02 Nov 2023 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 02 Nov 2023 12:58 AM IST
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 11,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अखंड नगर थाने के गोपालपुर गांव निवासी राममूरत यादव को 12 दिसंबर 2002 को जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर आरोपी रामसागर ने लाठी व धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में राममूरत को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी रामसागर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी रामसागर को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 90 फीसदी रकम मृतक की पत्नी प्रभावती को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
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अखंड नगर थाने के गोपालपुर गांव निवासी राममूरत यादव को 12 दिसंबर 2002 को जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर आरोपी रामसागर ने लाठी व धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में राममूरत को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी रामसागर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी रामसागर को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 90 फीसदी रकम मृतक की पत्नी प्रभावती को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
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