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तीन लोगों पर दर्ज होगा एससी-एसटी का केस
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सुल्तानपुर। बाग में लकड़ी लाने के लिए गए युवक पर तमंचे के बट से हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इंतेखाब आलम ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने केस दर्ज कर पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। मामला बल्दीराय थाने के केवटली गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी अनुसूचित जाति के संदीप कुमार 20 जनवरी 2022 को गांव के दक्षिण ओर स्थित बाग में लकड़ी लाने के लिए गया था। आरोप है कि बाग में गांव के ही आरोपियों मुकेश दुबे, सुरेश दुबे व महादेव प्रजापति ने संदीप को लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी मुकेश दुबे ने संदीप को तमंचे के बट से मारकर घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया और धमकाते हुए चले गए थे।
गंभीर हालत में परिवारीजन संदीप को लेकर वलीपुर पुलिस चौकी ले गए लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। उच्चाधिकारियों से गुहार लगाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इंतेखाब आलम ने पीड़ित युवक की अर्जी मंजूर कर एसओ बल्दीराय को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया है।
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गांव निवासी अनुसूचित जाति के संदीप कुमार 20 जनवरी 2022 को गांव के दक्षिण ओर स्थित बाग में लकड़ी लाने के लिए गया था। आरोप है कि बाग में गांव के ही आरोपियों मुकेश दुबे, सुरेश दुबे व महादेव प्रजापति ने संदीप को लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी मुकेश दुबे ने संदीप को तमंचे के बट से मारकर घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया और धमकाते हुए चले गए थे।
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गंभीर हालत में परिवारीजन संदीप को लेकर वलीपुर पुलिस चौकी ले गए लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। उच्चाधिकारियों से गुहार लगाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इंतेखाब आलम ने पीड़ित युवक की अर्जी मंजूर कर एसओ बल्दीराय को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया है।
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