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Sultanpur News: महिला सिपाही से दुष्कर्म के केस में आरोपी इंस्पेक्टर तलब
Fri, 06 Jun 2025 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 06 Jun 2025 11:51 PM IST
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सुल्तानपुर। महिला सिपाही से दुष्कर्म के मामले में एफटीसी प्रथम जलाल मोहम्मद अकबर की कोर्ट में आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर की तरफ से शुक्रवार को भी उन्मोचन अर्जी प्रस्तुत नहीं की गई। आरोपी नीशू तोमर के अधिवक्ता की तरफ से अवकाश न मिलने की वजह बताकर अवसर दिए जाने की मांग की गई।
कोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अगली पेशी पर व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्मोचन अर्जी के लिए अंतिम अवसर देने की चेतावनी दी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है।
एसपी अमेठी को गवाह पेश कराने का आदेश
सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत अन्य के खिलाफ चल रहे 24 साल पुराने हत्या के केस में शुक्रवार को भी कोई गवाह पेश नहीं किया जा सका। एफटीसी /एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश ने मामले में दो गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।
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अदालत ने दोनों गवाहों पर जारी वारंट का तामीला कराकर उन्हें पेश कराने का जिम्मा एसपी अमेठी को सौंपा है। सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि नियत की गई है। मामला माननीय से जुड़ा होने एवं प्राचीनतम वाद की श्रेणी में मानते हुए हाईकोर्ट ने शीघ्र विचारण का आदेश दिया है। अभियोजन की लापरवाही से ट्रायल बाधित चल रहा है।
शुक्रवार को साक्षी जगदंबा सिंह को उन्मोचित किए जाने के लिए विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में अर्जी दी। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दो महिला गवाहों को तलब किया है। (संवाद)
सीओ का बयान दर्ज
सुल्तानपुर। जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में शुक्रवार को सीओ शिवम मिश्र का मुख्य बयान स्पेशल कोर्ट में दर्ज हुआ। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत ने सीओ शिवम मिश्र की जिरह के लिए 13 जून की तारीख नियत की है। विनोबापुरी मोहल्ले में किराये के मकान में रहने वाले अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की बीते 17 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। (संवाद)
आजमगढ़ के एसओजी प्रभारी तलब
सुल्तानपुर। अवंतिका फूड मॉल गोलीकांड में साक्ष्य के लिए गैर हाजिर चल रहे इंस्पेक्टर नंद कुमार तिवारी के खिलाफ एडीजे चतुर्थ की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस तामीला नहीं करा सकी और न ही कार्रवाई को वापस किया।
जज निशा सिंह ने साक्षी इंस्पेक्टर को जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग तलब करने का आदेश दिया है। वहीं, अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हिदायत दी है। अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख नियत की गई है। (संवाद)
जेल गया धोखाधड़ी का आरोपी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धोखाधड़ी के मामले में धनपतगंज के भुआल पांडेय का पुरवा निवासी आरोपी राम नायक पांडेय को गिरफ्तार कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। रिमांड स्वीकृत कर प्रभारी सीजेएम ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
कूूरेभार के निदूरा निवासी उदय कुमार कोविद ने खालसा रियल स्टेट लखनऊ के निदेशक जोगेंद्र सिंह, सह आरोपी सुरेंद्र कौर व राम नायक पांडेय के खिलाफ जमीन दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये हड़प लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में वांछित चल रहे आरोपी राम नायक को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
पुलिस कर्मियों के खिलाफ अर्जी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में महिला थाना प्रभारी हंसमती व थाना प्रभारी करौंदीकला चंद्रभान वर्मा समेत अन्य के खिलाफ अर्जी दी गई है। करौंदीकला के एक गांव की रहने वाली महिला ने गत 23 मार्च की घटना बताते हुए अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराने पर थाना प्रभारी चंद्रभान वर्मा, उप निरीक्षक शैलेंद्र व महिला थाना प्रभारी हंसमती, सह आरोपी आरक्षी उर्मिला, सुनीता, मीना के खिलाफ थाने ले जाकर थर्ड डिग्री देने व सुलह के लिए दबाव बनाने समेत अन्य आरोप लगाया है। सीजेएम कोर्ट ने 10 जून की तारीख नियत की है।
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कोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अगली पेशी पर व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्मोचन अर्जी के लिए अंतिम अवसर देने की चेतावनी दी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है।
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एसपी अमेठी को गवाह पेश कराने का आदेश
सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत अन्य के खिलाफ चल रहे 24 साल पुराने हत्या के केस में शुक्रवार को भी कोई गवाह पेश नहीं किया जा सका। एफटीसी /एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश ने मामले में दो गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।
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अदालत ने दोनों गवाहों पर जारी वारंट का तामीला कराकर उन्हें पेश कराने का जिम्मा एसपी अमेठी को सौंपा है। सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि नियत की गई है। मामला माननीय से जुड़ा होने एवं प्राचीनतम वाद की श्रेणी में मानते हुए हाईकोर्ट ने शीघ्र विचारण का आदेश दिया है। अभियोजन की लापरवाही से ट्रायल बाधित चल रहा है।
शुक्रवार को साक्षी जगदंबा सिंह को उन्मोचित किए जाने के लिए विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में अर्जी दी। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दो महिला गवाहों को तलब किया है। (संवाद)
सीओ का बयान दर्ज
सुल्तानपुर। जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में शुक्रवार को सीओ शिवम मिश्र का मुख्य बयान स्पेशल कोर्ट में दर्ज हुआ। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत ने सीओ शिवम मिश्र की जिरह के लिए 13 जून की तारीख नियत की है। विनोबापुरी मोहल्ले में किराये के मकान में रहने वाले अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की बीते 17 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। (संवाद)
आजमगढ़ के एसओजी प्रभारी तलब
सुल्तानपुर। अवंतिका फूड मॉल गोलीकांड में साक्ष्य के लिए गैर हाजिर चल रहे इंस्पेक्टर नंद कुमार तिवारी के खिलाफ एडीजे चतुर्थ की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस तामीला नहीं करा सकी और न ही कार्रवाई को वापस किया।
जज निशा सिंह ने साक्षी इंस्पेक्टर को जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग तलब करने का आदेश दिया है। वहीं, अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हिदायत दी है। अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख नियत की गई है। (संवाद)
जेल गया धोखाधड़ी का आरोपी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धोखाधड़ी के मामले में धनपतगंज के भुआल पांडेय का पुरवा निवासी आरोपी राम नायक पांडेय को गिरफ्तार कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। रिमांड स्वीकृत कर प्रभारी सीजेएम ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
कूूरेभार के निदूरा निवासी उदय कुमार कोविद ने खालसा रियल स्टेट लखनऊ के निदेशक जोगेंद्र सिंह, सह आरोपी सुरेंद्र कौर व राम नायक पांडेय के खिलाफ जमीन दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये हड़प लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में वांछित चल रहे आरोपी राम नायक को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
पुलिस कर्मियों के खिलाफ अर्जी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में महिला थाना प्रभारी हंसमती व थाना प्रभारी करौंदीकला चंद्रभान वर्मा समेत अन्य के खिलाफ अर्जी दी गई है। करौंदीकला के एक गांव की रहने वाली महिला ने गत 23 मार्च की घटना बताते हुए अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराने पर थाना प्रभारी चंद्रभान वर्मा, उप निरीक्षक शैलेंद्र व महिला थाना प्रभारी हंसमती, सह आरोपी आरक्षी उर्मिला, सुनीता, मीना के खिलाफ थाने ले जाकर थर्ड डिग्री देने व सुलह के लिए दबाव बनाने समेत अन्य आरोप लगाया है। सीजेएम कोर्ट ने 10 जून की तारीख नियत की है।