{"_id":"65c531f0e3d021a2de0364c6","slug":"rape-convict-gets-25-years-imprisonment-sultanpur-news-c-103-1-slko1046-109388-2024-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 वर्ष की सजा
Fri, 09 Feb 2024 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:26 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अखंडनगर थाने के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची 19 फरवरी 2023 को गांव स्थित दुकान से टाॅफी खरीदने गई थी। वहां मिला गांव का ही आरोपी चंद्रशेखर बच्ची को बहला-फुसलाकर कर अपने घर ले गया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के पिता ने आरोपी चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने त्वरित गति से मुकदमे की सुनवाई महज नौ माह, आठ दिन में पूरी कर बृहस्पतिवार को आरोपी चंद्रशेखर को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अखंडनगर थाने के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची 19 फरवरी 2023 को गांव स्थित दुकान से टाॅफी खरीदने गई थी। वहां मिला गांव का ही आरोपी चंद्रशेखर बच्ची को बहला-फुसलाकर कर अपने घर ले गया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
पीड़िता के पिता ने आरोपी चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने त्वरित गति से मुकदमे की सुनवाई महज नौ माह, आठ दिन में पूरी कर बृहस्पतिवार को आरोपी चंद्रशेखर को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
विज्ञापन