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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Tue, 20 May 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 20 May 2025 11:57 PM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने वर्ष 2021 में दर्ज हुए 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में मंगलवार को दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव निवासी किशोरी (16) का हसनपुर निवासी सुनील पासी ने 23 अगस्त 2021 को अपहरण कर लिया था। सुनील ने किशोरी को दो दिनों तक बंधक बनाकर शोषण किया था। अभियुक्त के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली पीड़िता ने अपने पिता से आपबीती बताई थी।
पिता की तहरीर पर सुनील पासी और उसकी बहन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में उसकी बहन को बरी कर दिया गया। जज ने सुनील पासी को सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव निवासी किशोरी (16) का हसनपुर निवासी सुनील पासी ने 23 अगस्त 2021 को अपहरण कर लिया था। सुनील ने किशोरी को दो दिनों तक बंधक बनाकर शोषण किया था। अभियुक्त के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली पीड़िता ने अपने पिता से आपबीती बताई थी।
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पिता की तहरीर पर सुनील पासी और उसकी बहन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में उसकी बहन को बरी कर दिया गया। जज ने सुनील पासी को सजा सुनाई है।
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