फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   punishment

दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Wed, 19 Jan 2022 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 12:12 AM IST
विज्ञापन
punishment
सुल्तानपुर। संपत्ति के विवाद में 26 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज संतोष राय ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 93 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 90 फीसदी धनराशि मृतक की मां को मिलेगी।
विज्ञापन

गोसाईगंज थाने के ग्राम सोनारी का पुरवा मौजा सोनारा निवासी भगवानदीन यादव की संपत्ति के विवाद को लेकर दो जून 1996 को उनके भाई व भतीजों में जमकर मारपीट हो गई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र यादव की मौत हो गई थी। मृतक के पिता राम अचल की तहरीर पर सगे भाइयों नरेंद्र यादव, सुभाष, वीरेंद्र व एक किशोरपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान आरोपी नरेंद्र यादव की मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
विज्ञापन

मंगलवार को जिला जज संतोष राय ने आरोपी सगे भाइयों सुभाष व वीरेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 93 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला जज ने जुर्माना 90 फ़ीसदी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसी से संबंधित क्रॉस केस में आरोपी गंगा सागर यादव को मारपीट करने का दोषी माना है, लेकिन उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed