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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण के दोषी के खिलाफ स्थायी वारंट
Sat, 22 Nov 2025 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 22 Nov 2025 11:31 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पिछली 15 नवंबर को सजा सुनाने के बाद भी लगातार गैर हाजिर चल रहे दोषी अजय शाह के खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर दिया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को मामले में हाजिर नहीं हो रहे दोषी को सजा काटने के लिए पकड़कर पेश करने का आदेश पुलिस अफसरों को दिया है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने साल 2020 में आरोपी अजय शाह पर दुष्कर्म व पाॅक्सो सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने पिछली 14 नवंबर को आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बरी कर दिया, जबकि उसे अपहरण का दोषी मानते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। निर्णय की तिथि पर अजय शाह हाजिर नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने तय तारीख के मुताबिक उसी दिन अपना फैसला सुना दिया।
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अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने साल 2020 में आरोपी अजय शाह पर दुष्कर्म व पाॅक्सो सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने पिछली 14 नवंबर को आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बरी कर दिया, जबकि उसे अपहरण का दोषी मानते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। निर्णय की तिथि पर अजय शाह हाजिर नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने तय तारीख के मुताबिक उसी दिन अपना फैसला सुना दिया।
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