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Sultanpur News: सामूहिक दुष्कर्म व अन्य मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Thu, 02 Jul 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 02 Jul 2026 11:21 PM IST
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Order to register an FIR against the accused in cases of gang rape and other offenses
सुल्तानपुर। पीड़िता के घर में घुसकर धारदार हथियार से मार डालने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म करने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले का सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। बृहस्पतिवार को सामने आए आदेश में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए कादीपुर कोतवाली प्रभारी को आदेश दिया है। अदालत ने आदेश का शीघ्र अनुपालन करने व सप्ताह भर में कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है।
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कादीपुर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली युवती (20) ने गत 12 मई की शाम छह बजे की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक घटना के दिन वह घर में बैठी थी, तभी एक गांव के रहने वाले दो आरोपी उनके घर में घुस गए और छेड़छाड़ करने लगे।
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पीड़िता के मुताबिक उन्होंने विरोध जताया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता को डराकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अदालत की शरण ली।
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