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Sultanpur News: डीजीसी-क्रिमिनल की निगरानी याचिका पर आदेश सुरक्षित
Tue, 18 Aug 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 18 Aug 2026 11:16 PM IST
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सुल्तानपुर। युवक को प्रताड़ित करने व रिश्वत मांगने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में डीजीसी (क्रिमिनल) की तरफ से पेश की गई निगरानी याचिका पर मंगलवार जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को अदालत का आदेश सामने आएगा।
शिवगढ़ के शंभूगंज चौकी अंतर्गत स्थित सरैया अंबर सिंह निवासी संगीता देवी ने 20 मार्च की शाम पांच बजे की घटना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप के मुताबिक शिवगढ़ थाने में तैनात आरोपी सिपाही एवं तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों ने उनके पति अमर बहादुर को थाने में पीटा था। बाद में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा था। सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मियों के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया था।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए नामजद सिपाही व तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए शिवगढ़ थाना प्रभारी को गत 19 जून को आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका पेश करते हुए बाद जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई है। (संवाद)
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शिवगढ़ के शंभूगंज चौकी अंतर्गत स्थित सरैया अंबर सिंह निवासी संगीता देवी ने 20 मार्च की शाम पांच बजे की घटना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप के मुताबिक शिवगढ़ थाने में तैनात आरोपी सिपाही एवं तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों ने उनके पति अमर बहादुर को थाने में पीटा था। बाद में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा था। सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मियों के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया था।
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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए नामजद सिपाही व तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए शिवगढ़ थाना प्रभारी को गत 19 जून को आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका पेश करते हुए बाद जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई है। (संवाद)
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