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Sultanpur News: जानलेवा हमले की दोषी मां-बेटी व दो पुत्रों को चार वर्ष की सजा
Sat, 23 Nov 2024 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 23 Nov 2024 02:03 AM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने शुक्रवार को मां-बेटी व दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम चोटहिलों को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के अम्मरपुर गांव निवासी रामनरेश की पत्नी सीता देवी 17 मार्च 2016 को खेत में सिंचाई करने गई थी। वहां गांव के ही रामबली की पत्नी गुजराती, पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी ने सीता देवी के खेत का मेड़ तोड डाला था। मना करने पर आरोपियों ने सीता देवी को मारना शुरू कर दिया। बचाव के लिए पहुंचे सीता देवी के पुत्र रवी को आरोपियों ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। सीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने रामबली की पत्नी गुजराती, पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी गुजराती, उसके पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के अम्मरपुर गांव निवासी रामनरेश की पत्नी सीता देवी 17 मार्च 2016 को खेत में सिंचाई करने गई थी। वहां गांव के ही रामबली की पत्नी गुजराती, पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी ने सीता देवी के खेत का मेड़ तोड डाला था। मना करने पर आरोपियों ने सीता देवी को मारना शुरू कर दिया। बचाव के लिए पहुंचे सीता देवी के पुत्र रवी को आरोपियों ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। सीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने रामबली की पत्नी गुजराती, पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी गुजराती, उसके पुत्र रामू और पुत्री रेनू व रूबी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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