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Sultanpur News: हत्या के दो भाइयों सहित तीन दोषियों को उम्रकैद
Tue, 28 Jan 2025 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 28 Jan 2025 11:56 PM IST
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सुल्तानपुर। अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने दो भाइयों सहित तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1,51,500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम मृतक के परिजनों को मिलेगी।
गौरीगंज थाने के ग्राम मान मिश्र मौजा असैदापुर निवासी रवींद्र प्रताप पांडेय का पुत्र विजय पांडेय नौ अक्तूबर 2021 को बतासा मंडी, गौरीगंज सामान लेने गया था। आरोपियों ने विजय पांडेय पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में विजय को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता रवींद्र प्रताप पांडेय ने गौरीगंज थाने के रौजा गांव निवासी सगे भाइयों अक्षय तिवारी उर्फ गोलू, अंकित तिवारी और आरोपी खेमचंद्र उर्फ गब्बर व एक किशोर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
हत्या से दो दिन पहले विजय पांडेय की नामजद किशोर आरोपी से कहासुनी हुई थी। बीती 23 जनवरी को कोर्ट ने सगे भाइयों अक्षय तिवारी उर्फ गोलू व अंकित तिवारी और आरोपी खेमचंद्र उर्फ गब्बर को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की थी।
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मंगलवार को पुलिस ने तीनों दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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गौरीगंज थाने के ग्राम मान मिश्र मौजा असैदापुर निवासी रवींद्र प्रताप पांडेय का पुत्र विजय पांडेय नौ अक्तूबर 2021 को बतासा मंडी, गौरीगंज सामान लेने गया था। आरोपियों ने विजय पांडेय पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में विजय को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता रवींद्र प्रताप पांडेय ने गौरीगंज थाने के रौजा गांव निवासी सगे भाइयों अक्षय तिवारी उर्फ गोलू, अंकित तिवारी और आरोपी खेमचंद्र उर्फ गब्बर व एक किशोर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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हत्या से दो दिन पहले विजय पांडेय की नामजद किशोर आरोपी से कहासुनी हुई थी। बीती 23 जनवरी को कोर्ट ने सगे भाइयों अक्षय तिवारी उर्फ गोलू व अंकित तिवारी और आरोपी खेमचंद्र उर्फ गब्बर को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की थी।
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मंगलवार को पुलिस ने तीनों दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।