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कोर्ट में पेश किए गए इसौली के पूर्व विधायक सोनू
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सुल्तानपुर। धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुई मारपीट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को पुलिस ने जेल में निरुद्घ इसौली केे पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को अदालत में पेश किया। पूर्व विधायक व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई की जमानत निरस्त करने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर उनकी ओर से आपत्ति दाखिल की गई।
पांच फरवरी 2016 को जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति शिवकुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी नीलम कोरी का ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चा दाखिल कराने के लिए धनपतगंज गए थे। आरोप है कि उन पर इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया था।
पूर्व विधायक समेत पांच पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक व ब्लॉक प्रमुख को एमपी-एमएलए कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि पूर्व विधायक व ब्लॉक प्रमुख की जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू गैंगेस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में जेल में निरुद्घ हैं।
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बृहस्पतिवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को जेल से लाकर अदालत में पेश किया। जमानत निरस्त करने के लिए दी गई अर्जी पर पूर्व विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने आपत्ति दाखिल की। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तिथि नियत की है।
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पांच फरवरी 2016 को जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति शिवकुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी नीलम कोरी का ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चा दाखिल कराने के लिए धनपतगंज गए थे। आरोप है कि उन पर इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया था।
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पूर्व विधायक समेत पांच पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक व ब्लॉक प्रमुख को एमपी-एमएलए कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि पूर्व विधायक व ब्लॉक प्रमुख की जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू गैंगेस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में जेल में निरुद्घ हैं।
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बृहस्पतिवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को जेल से लाकर अदालत में पेश किया। जमानत निरस्त करने के लिए दी गई अर्जी पर पूर्व विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने आपत्ति दाखिल की। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तिथि नियत की है।