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Sultanpur News: राहुल गांधी पर लगे मानहानि के आरोप में टली बहस

Tue, 18 Aug 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 18 Aug 2026 12:17 AM IST
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Hearing on defamation charges against Rahul Gandhi adjourned.
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। मामले में निगरानी कोर्ट से ट्रायल कोर्ट पर मूल पत्रावली भी वापस आ चुकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में बहस के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है।
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कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया है। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने मामले में फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी, इसी बीच 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी की आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई थी।
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अदालत ने परिवादी की अर्जी दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस का आदेश जारी किया था। परिवादी भाजपा नेता की तरफ से निगरानी याचिका पेश कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, फिलहाल उनकी निगरानी याचिका भी खारिज हो चुकी है।

इस वजह से सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं परिवादी की तरफ से सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का दावा किया गया है।
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