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Sultanpur News: कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री ओपी सिंह, नहीं हुई गवाही
Thu, 08 Feb 2024 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 08 Feb 2024 12:32 AM IST
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सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मंत्री ओपी सिंह बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। अभियोजन पक्ष का गवाह न आने से मामले में गवाही नहीं दर्ज हो पाई। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने गवाह को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक पूर्व मंत्री व जयसिंहपुर के पूर्व बसपा विधायक ओपी सिंह के खिलाफ 12 जनवरी 2022 को मोतिगरपुर थाने में दरोगा सुशील कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। पुलिस का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने बिना अनुमति सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
बुधवार को पूर्व मंत्री ओपी सिंह कोर्ट में पेश हुए लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह हेड कांस्टेबल जलपान सिंह गवाही देने के लिए नहीं आए। इससे गवाही नहीं हो पाई। कोर्ट ने हेड कांस्टेबल को गवाही के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत कर दी है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक पूर्व मंत्री व जयसिंहपुर के पूर्व बसपा विधायक ओपी सिंह के खिलाफ 12 जनवरी 2022 को मोतिगरपुर थाने में दरोगा सुशील कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। पुलिस का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने बिना अनुमति सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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बुधवार को पूर्व मंत्री ओपी सिंह कोर्ट में पेश हुए लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह हेड कांस्टेबल जलपान सिंह गवाही देने के लिए नहीं आए। इससे गवाही नहीं हो पाई। कोर्ट ने हेड कांस्टेबल को गवाही के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत कर दी है।
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