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Sultanpur News: अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Tue, 28 Jan 2025 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 28 Jan 2025 12:40 AM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of kidnapping
सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाघीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की किशोरी का 18 जनवरी, 2019 को आरोपी अंसार ने अपहरण कर लिया था। पीड़िता की दादी ने 23 जनवरी, 2019 को आरोपी अंसार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को कोर्ट ने दोषी अंसार को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। स
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इसौली के पूर्व विधायक के पक्ष में दी गवाही
सुल्तानपुर। वर्ष 2006 में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के खिलाफ दर्ज केस में सोमवार को महेश दुबे ने गवाही दी। उन्हाेंने पूर्व विधायक पर दर्ज केस को फर्जी बताया है। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
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