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कोर्ट: आरोपी ढाबा संचालक व प्रॉपर्टी डीलर की जमानत खारिज

Sun, 16 Nov 2025 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 16 Nov 2025 11:47 PM IST
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Court: Bail of accused dhaba operator and property dealer rejected
सुल्तानपुर। भूमि का एग्रीमेंट कागजात दिखाकर धोखे से दोबारा बेचने की योजना तैयार करके धोखाधड़ी करने के आरोपी ढाबा संचालक व प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। अपर जिला जज प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने आरोपियों के अपराध की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
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बंधुआकला थाने के मुड़ुई नेवादा बरमजीतपुर निवासी वादी मुकदमा सोहराब खान ने पुलिस से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर मुकदमा दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में गंभीर धाराओं में गत 28 अगस्त को केस दर्ज हुआ। वादी के आरोप के मुताबिक उनके गांव के रहने वाले दिलावर खान व ढाबा संचालक इफ्तिखार नागर व शाहपुर निवासी महताब अली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं।
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आरोपियों ने खोखीपुर गांव की एक भूमि का एग्रीमेंट दिखाकर उसे बेचने का सौदा तय किया और लाखों रुपये हड़प लिए। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उस जमीन काे पहले ही दूसरे के नाम बैनामा कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी दिलावर व इफ्तिखार ने अग्रिम जमानत अर्जी पेश करके न्यायालय की शरण लिया, फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।
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