{"_id":"6ae24684346a5fcc5f00fa2a","slug":"cjm-court-seeks-a-response-from-co-kadipur-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-168267-2026-10-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: सीजेएम कोर्ट ने सीओ कादीपुर से किया जवाब-तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: सीजेएम कोर्ट ने सीओ कादीपुर से किया जवाब-तलब
Thu, 29 Oct 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। पिता की हत्या के केस की पैरवी कर रहे विधि छात्र को मिली धमकी के मामले में मंगलवार को अदालत ने सीओ की रिपोर्ट को अपूर्ण मानते हुए नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने दोस्तपुर एसओ व एसआई की भूमिका पर क्षेत्राधिकारी कादीपुर से जवाब-तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए छह नवंबर की तारीख तय की गई है।
मोतिगरपुर के सरैया के विधि छात्र आयुष पांडेय ने 31 जुलाई की घटना बताते हुए जयसिंहपुर कोतवाली में अपने पिता बालमुकुंद पांडेय की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी के मुताबिक भूमि व रास्ते के विवाद में गांव के ही आरोपी आद्याप्रसाद, उनके पुत्र सर्वेश व रिश्तेदार विपिन ने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिशन उनके पिता की हत्या कर दी थी। वादी के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह वह अपने चाचा के पुत्र आदी के साथ गोसैसिंहपुर से सामान लेकर बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आरोपी विपिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। वादी के आरोप के मुताबिक एसओ दोस्तपुर व उप निरीक्षक ने घटना सूचना देने के बाद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की थी। (संवाद)
विज्ञापन
मोतिगरपुर के सरैया के विधि छात्र आयुष पांडेय ने 31 जुलाई की घटना बताते हुए जयसिंहपुर कोतवाली में अपने पिता बालमुकुंद पांडेय की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी के मुताबिक भूमि व रास्ते के विवाद में गांव के ही आरोपी आद्याप्रसाद, उनके पुत्र सर्वेश व रिश्तेदार विपिन ने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिशन उनके पिता की हत्या कर दी थी। वादी के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह वह अपने चाचा के पुत्र आदी के साथ गोसैसिंहपुर से सामान लेकर बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आरोपी विपिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। वादी के आरोप के मुताबिक एसओ दोस्तपुर व उप निरीक्षक ने घटना सूचना देने के बाद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की थी। (संवाद)
विज्ञापन