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Sultanpur News: चार लोगों की हत्या में नहीं तय हुआ आरोप
Fri, 26 May 2023 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 26 May 2023 11:57 PM IST
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सुल्तानपुर। अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की हुई हत्या के मामले में नामजद ग्राम प्रधान व अन्य आरोपियों पर शुक्रवार को अदालत आरोप (चार्ज) नहीं तय कर पाई। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत कर दी है। मामला अमेठी जिले के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे तिवारी मौजा गुंगवाछ से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी यादव पर गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से हमला कर दिया था। उन्हें बचाने दौड़े परिवार के कई अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
हमले से घायल हनुमान प्रसाद, संकठा प्रसाद, नइका देवी उर्फ पार्वती व अमरेश यादव की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति राम शंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और आरोपी राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू और पांच अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने आरोपियों पर आरोप (चार्ज) तय करने के लिए 26 मई की तिथि नियत की थी। शुक्रवार को बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था। इससे अदालत आरोपियों पर आरोप नहीं तय कर पाई। जिला जज ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी यादव पर गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से हमला कर दिया था। उन्हें बचाने दौड़े परिवार के कई अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
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हमले से घायल हनुमान प्रसाद, संकठा प्रसाद, नइका देवी उर्फ पार्वती व अमरेश यादव की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति राम शंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और आरोपी राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू और पांच अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने आरोपियों पर आरोप (चार्ज) तय करने के लिए 26 मई की तिथि नियत की थी। शुक्रवार को बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था। इससे अदालत आरोपियों पर आरोप नहीं तय कर पाई। जिला जज ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत की है।