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Sultanpur News: राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड में दो की जमानत खारिज

Wed, 21 May 2025 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 21 May 2025 11:58 PM IST
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Bail of two rejected in Rakesh Vishwakarma murder case
सुल्तानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड में अखंडनगर के कटरा उड़री निवासी आरोपी नीरज यादव और ताजुद्दीनपुर निवासी सुरेंद्र कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा दयाराम विश्वकर्मा के मुताबिक तीन अप्रैल की शाम करीब छह बजे उनके पुत्र राकेश विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। (संवाद)
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दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश
सुल्तानपुर। प्रेमिका को धोखा देकर किसी और से शादी रचाने के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना बताते हुए वाराणसी जिले के थाना रोहनिया क्षेत्र निवासी पीड़िता ने आरोपी प्रवीण निवासी बहदराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी। पीड़िता के मुताबिक, करीब तीन वर्ष तक प्रवीण ने उसका शारीरिक शोषण किया। बीते जनवरी में आरोपी ने शादी करने का झांसा दिया व कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धोखा देते हुए दूसरी लड़की से शादी भी कर ली।
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सोमनाथ भारती व विधायक सीताराम के केस में हुई सुनवाई
सुल्तानपुर। एमपी/एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को चार माननीयों से जुड़े मुकदमों में सुनवाई चली। पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ वर्ष 2021 में अमेठी के जगदीशपुर थाने में दर्ज मामले में भी एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख नियत की है।
वहीं, वर्ष 2022 में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी विपुल उपाध्याय ने तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा व उनके अन्य समर्थकों के खिलाफ लंभुआ कोतवाली में केस दर्ज कराया था। विधायक सीताराम बुधवार को हाजिर हुए। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि दो जून नियत की गई है।
विशेष अदालत में ही वर्ष 1996 में पीपरपुर थाने में दर्ज पूर्व विधायक सफदर रजा समेत अन्य से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हुई। बचाव पक्ष की बहस की आगामी तीन जून की तिथि नियत की गई। (संवाद)

हत्या का केस दर्ज करने का आदेश
सुल्तानपुर। अमिलिया खुर्द निवासी कुसुम के मुताबिक उनके भाई जगदीश से दान पत्र लिखा लिया, और फिर बीते छह मार्च को नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में उन्होंने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। (संवाद)
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