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Sultanpur News: पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पिता पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 30 Oct 2024 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 30 Oct 2024 01:27 AM IST
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Bail of accused of attack on former block chief's father rejected
सुल्तानपुर। कुड़वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरभद्र सिंह के पिता श्याम सुंदर उर्फ लहूरी सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध भगवानपुर गांव के आरोपी हरिश्चंद्र शर्मा की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी है। आरोपी हरिश्चंद्र शर्मा बीते दिनों कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया था। बीते 11 अगस्त को लहूरी सिंह पर आरोपियों ने कुड़वार बाजार जाते समय रास्ते में ओवरटेक कर हमला किया था।
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अमेठी के गुंगवाछ कांड में नहीं हुई गवाही
सुल्तानपुर। अमेठी के गुंगवाछ कांड में मंगलवार को अभियोजन पक्ष का तीसरा गवाह राज कुमार कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश हुआ। आरोपी ग्राम प्रधान आशा तिवारी के अधिवक्ता के मौका लेने के कारण गवाही नहीं हो पाई। एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि नियत कर दी है। 15 मार्च 2022 को अमेठी कोतवाली के ग्राम पूरे राजापुर तिवारी मौजा गुंगवाछ के पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनकी पत्नी नइका और बेटे हनुमान प्रसाद व अमरेश यादव की जमीन को लेकर चल रही रंजिश में हत्या कर दी गई थी। (संवाद)
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पूर्व मंत्री समेत अन्य माननीयों के केस में नहीं हुई सुनवाई
सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत चार आरोपियों के खिलाफ विचाराधीन हत्या के मामले में मंगलवार को गवाह के नहीं आने से सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। 17 अप्रैल 2001 को राजकुमार की अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उधर, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत 28 कांग्रेसियों के खिलाफ विचाराधीन केस में भी मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
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कांग्रेसियों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी का पुतला फूंकने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। वहीं इसौली के सपा विधायक मो.ताहिर खां समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ विचाराधीन केस में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर को होगी। सपा विधायक पर नाबालिग रहने के दौरान धोखाधड़ी कर जिला पंचायत से पशु मेला का लाइसेंस लेने का आरोप है। (संवाद)
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