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Sultanpur News: कोर्ट सराफा डकैती से जुड़े गैंगस्टर केस में चार को होगी बहस

Fri, 31 Jul 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 31 Jul 2026 11:50 PM IST
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Arguments to be heard for four individuals in the gangster case linked to the Court Sarafa dacoity
सुल्तानपुर। सराफा डकैती से जुड़े गैंगस्टर मुकदमे में अदालत ने विवेक सिंह की मौका अर्जी के बाद सफाई साक्ष्य का अवसर खत्म कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को अरबाज और फुरकान की याचिका खारिज होने की जानकारी दी। याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई थी। दोनों की सुनवाई पर लगी रोक हटाने की मांग भी की गई।
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अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपियों की सुनवाई पर लगी रोक खत्म कर दी। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने मामले में अंतिम बहस के लिए चार अगस्त की तारीख तय की है। यह मामला अब फैसले के करीब पहुंच गया है।
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कोतवाली नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी ने एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें विपिन सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव, अरबाज और फुरकान सहित 12 आरोपी हैं। अरबाज और फुरकान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई पर रोक लगाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। संवाद
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