फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Anyone who misuses the law also deserves punishment

Sultanpur News: कानून का दुरुपयोग करने वाला भी दंड का पात्र

Tue, 28 Jan 2025 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 28 Jan 2025 11:35 PM IST
विज्ञापन
Anyone who misuses the law also deserves punishment
सुल्तानपुर। मिशन शक्ति के विषय पर मंगलवार को शहर स्थित एक निजी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार की कानूनी सहायता मिली हुई है।
विज्ञापन

कानून का दुरुपयोग करने वाला भी दंड का पात्र होता है। शिविर को चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल तारकेश्वर सिंह आदि संबोधित किया। इस मौके पर पैरालीगल वायलंटियर सतीश पांडेय, योगेश यादव, पैनल लॉयर अमित पांडेय, आशुतोष त्रिपाठी मौजूद रहे।
विज्ञापन

हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध मोतिगरपुर थाने के मुड़हा गांव निवासी ऋषभ सिंह उर्फ लकी की जमानत अर्जी मंगलवार को एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी। आरोपी पर 19 सितंबर 2024 को अवधेश सिंह की हत्या करने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed