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Sultanpur News: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कोर्ट में तलब
Thu, 21 Nov 2024 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 21 Nov 2024 12:15 AM IST
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सुल्तानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 आरोपियों को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। यह आदेश बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद व अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दूबेपुर ब्लॉक के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को आप के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह और उनके 13 नामजद व 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बंधुआकला थाने में आचार संहिता उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया था। सांसद समेत अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली है। मामला आरोप तय होने की कार्रवाई में लंबित है।
बुधवार को सांसद के नहीं आने से आरोप तय नहीं हो पाया। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए सांसद संजय सिंह समेत सभी 13 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
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पूर्व भाजपा विधायक के केस में नहीं आया गवाह
सुल्तानपुर। अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन केस में बुधवार को अभियोजन पक्ष का कोई गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। छह फरवरी 2017 को बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में पुलिस ने पूर्व विधायक व उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दूबेपुर ब्लॉक के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को आप के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह और उनके 13 नामजद व 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बंधुआकला थाने में आचार संहिता उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया था। सांसद समेत अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली है। मामला आरोप तय होने की कार्रवाई में लंबित है।
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बुधवार को सांसद के नहीं आने से आरोप तय नहीं हो पाया। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए सांसद संजय सिंह समेत सभी 13 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
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पूर्व भाजपा विधायक के केस में नहीं आया गवाह
सुल्तानपुर। अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन केस में बुधवार को अभियोजन पक्ष का कोई गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। छह फरवरी 2017 को बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में पुलिस ने पूर्व विधायक व उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। (संवाद)