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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों ने किया सरेंडर
Updated Tue, 19 Sep 2017 11:19 PM IST
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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों ने किया सरेंडर
क्रासर
अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे षष्टम् जमाल मसूद अब्बासी की कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला अखंडनगर थाने के गिधौना गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी वीरेंद्र बहादुर सिंह के घर 15 मार्च 2017 को तेरहवीं का कार्यक्रम था। दूसरे दिन वीरेंद्र बहादुर सिंह का लड़का सुनील और भतीजा अंकित टेंट का सामान पहुंचाने के लिए अलीपुर बाजार गए थे। वे लोग सामान उतार रहे थे। तभी वहां पहुंचे अलीपुर निवासी नीरज व दो अन्य आरोपियों ने उन पर लाठी, डंडे से हमला कर दिया था। आरोपियों ने सुनील को मारपीट कर घायल कर दिया था। ममाले में पुलिस ने आरोपी नीरज व दो अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में अलीपुर निवासी शैलेश व जितेंद्र भी आरोपी बना दिए गए थे। मंगलवार को आरोपियों नीरज, शैलेश व जितेंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे षष्टम् जमाल मसूद अब्बासी ने तीनों आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करके उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है। अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे षष्टम् जमाल मसूद अब्बासी की कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला अखंडनगर थाने के गिधौना गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी वीरेंद्र बहादुर सिंह के घर 15 मार्च 2017 को तेरहवीं का कार्यक्रम था। दूसरे दिन वीरेंद्र बहादुर सिंह का लड़का सुनील और भतीजा अंकित टेंट का सामान पहुंचाने के लिए अलीपुर बाजार गए थे। वे लोग सामान उतार रहे थे। तभी वहां पहुंचे अलीपुर निवासी नीरज व दो अन्य आरोपियों ने उन पर लाठी, डंडे से हमला कर दिया था। आरोपियों ने सुनील को मारपीट कर घायल कर दिया था। ममाले में पुलिस ने आरोपी नीरज व दो अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में अलीपुर निवासी शैलेश व जितेंद्र भी आरोपी बना दिए गए थे। मंगलवार को आरोपियों नीरज, शैलेश व जितेंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/एडीजे षष्टम् जमाल मसूद अब्बासी ने तीनों आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करके उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है। अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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