{"_id":"6a11e9b2c6d174efb7080a7d","slug":"32-years-later-real-brother-and-two-others-sentenced-to-two-years-in-prison-sultanpur-news-c-103-1-slko1047-156951-2026-05-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: 32 साल बाद सगे भाई व दो अन्य को दो साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: 32 साल बाद सगे भाई व दो अन्य को दो साल का कारावास
Sat, 23 May 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 23 May 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। रुपये के लेन-देन के विवाद मेें 32 साल पहले हुई मारपीट समेत अन्य आरोपाें से जुड़े मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कादीपुर की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दो सगे भाई सहित चार दोषियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
25 जनवरी 1994 को कादीपुर के तरीपुर निवासी आरोपी सगे भाई हृदय नारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह व रामफेर सिंह और उनके पुत्र उदय प्रताप सिंह के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपियों के खिलाफ रुपयों के लेन-देन के विवाद में मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया था और लंबे समय से मामले का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।
विज्ञापन
25 जनवरी 1994 को कादीपुर के तरीपुर निवासी आरोपी सगे भाई हृदय नारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह व रामफेर सिंह और उनके पुत्र उदय प्रताप सिंह के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपियों के खिलाफ रुपयों के लेन-देन के विवाद में मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया था और लंबे समय से मामले का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।
विज्ञापन