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Sultanpur News: दो दुष्कर्मियों को 20-20 साल की कैद
Tue, 05 Dec 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 05 Dec 2023 12:01 AM IST
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सुल्तानपुर। सोमवार का दिन अदालत में बेटियों को इंसाफ देने के नाम रहा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने एक ही दिन में दो कड़े फैसले सुनाए। दोनों मामलों में किशोरियों से दुष्कर्म करने वालों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इसमें कूरेभार के एक केस में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था तो कुड़वार थाना क्षेत्र की किशोरी को लुधियाना ले जाकर उससे कोर्ट मैरिज तक कर ली गई थी। इसी तरह 10 साल पुराने छेड़छाड़ के एक केस में भी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई।
घर में घुसकर किया दुष्कर्म, दी थी धमकी
सुल्तानपुर। विशेष लोक अभियोजक सीपी मिश्र के मुताबिक कूरेभार थाने के एक गांव की किशोरी के घर में घुसकर पहली जून 2018 को गांव के ही आरोपी अनिल कुमार रैदास उर्फ नोकी ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी से बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार रैदास उर्फ नोकी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार रैदास को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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दुष्कर्मी को डेढ़ साल में मिला दंड
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश दुबे के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का 13 मई 2022 को गांव के ही आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी को चंडीगढ़ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और लुधियाना में कोर्ट मैरिज कर ली थी। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद
सुल्तानपुर। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी 13 अक्तूबर 2013 को खेत गई थी। वहां पर गांव के ही आरोपी विपिन दुबे ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। सरकारी वकील रवींद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी विपिन दुबे को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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घर में घुसकर किया दुष्कर्म, दी थी धमकी
सुल्तानपुर। विशेष लोक अभियोजक सीपी मिश्र के मुताबिक कूरेभार थाने के एक गांव की किशोरी के घर में घुसकर पहली जून 2018 को गांव के ही आरोपी अनिल कुमार रैदास उर्फ नोकी ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी से बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार रैदास उर्फ नोकी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार रैदास को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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दुष्कर्मी को डेढ़ साल में मिला दंड
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश दुबे के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का 13 मई 2022 को गांव के ही आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी को चंडीगढ़ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और लुधियाना में कोर्ट मैरिज कर ली थी। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद
सुल्तानपुर। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी 13 अक्तूबर 2013 को खेत गई थी। वहां पर गांव के ही आरोपी विपिन दुबे ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। सरकारी वकील रवींद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी विपिन दुबे को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।