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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10 साल की जेल

Fri, 12 May 2023 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 12 May 2023 11:54 PM IST
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10 years in jail for three convicts in culpable homicide not amounting to murder
सजा के साथ विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने लगाया 57 हजार का अर्थदंड
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छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा पर चढ़ा दी थी बाइक
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। स्कूल से लौट रही कक्षा 11 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद बाइक से कुचलकर मार डालने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने तीन आरोपियों प्रदीप कुमार, आशीष व संदीप को दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 11 की छात्रा आठ अगस्त 2019 को स्कूल से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में तीनों आरोपियों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा पर बाइक चढ़ा दी थी। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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