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मतदान से पहले प्रमाणित करनी होगी अपनी पहचान
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जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। निष्पक्ष और सकुशल चुनाव के लिए अलग-अलग स्थानों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। मतदान के दौरान पूरा कलेक्ट्रेट परिसर कड़े सुरक्षा घेरे में तब्दील रहेगा। सिर्फ मतदाताओं को ही अंदर जाने की अनुमति रहे। मतदाताओं को अपने साथ पहचान का प्रमाण पत्र लेकर अनिवार्य होगा। बिना इसके वह वोट नहीं दे पाएंगे।
अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को मतदान होना है। सपा से जयप्रकाश उर्फ चेखुर पांडेय और अपना दल-एस से राधिका पटेल उम्मीदवार हैं। कुल 31 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 16 या इससे अधिक वोट पाने होंगे। बहुमत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए राजनीतिक दल जोड़तोड़ में लगे हैं तो प्रशासन भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान और मतगणना स्थल कलेक्ट्रेट परिसर को बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। कलेक्ट्रेट गेट से सौ मीटर पहले ही बैरियर लगा दिया गया है। इसके आगे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। बढ़ौली चौराहा से कलेक्ट्रेट गेट तक सड़क की दोनों पटरियों पर कानून-व्यवस्था के अनुपालन के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि मतदान में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर किन्हीं कारणों से वह निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाते तो उन्हें अपनी पहचान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान प्रमाणित न कर पाने की दशा में वोट नहीं दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जो सदस्य निरक्षर या अन्य कारणों से वोट देने में खुद सक्षम नहीं हैं, उन्हें सहयोगी देने का प्रावधान है। यह सहयोगी यथासंभव परिवार का ही कोई सदस्य होगा। इसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी।
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अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को मतदान होना है। सपा से जयप्रकाश उर्फ चेखुर पांडेय और अपना दल-एस से राधिका पटेल उम्मीदवार हैं। कुल 31 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 16 या इससे अधिक वोट पाने होंगे। बहुमत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए राजनीतिक दल जोड़तोड़ में लगे हैं तो प्रशासन भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान और मतगणना स्थल कलेक्ट्रेट परिसर को बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। कलेक्ट्रेट गेट से सौ मीटर पहले ही बैरियर लगा दिया गया है। इसके आगे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। बढ़ौली चौराहा से कलेक्ट्रेट गेट तक सड़क की दोनों पटरियों पर कानून-व्यवस्था के अनुपालन के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि मतदान में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर किन्हीं कारणों से वह निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाते तो उन्हें अपनी पहचान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान प्रमाणित न कर पाने की दशा में वोट नहीं दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जो सदस्य निरक्षर या अन्य कारणों से वोट देने में खुद सक्षम नहीं हैं, उन्हें सहयोगी देने का प्रावधान है। यह सहयोगी यथासंभव परिवार का ही कोई सदस्य होगा। इसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी।
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