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Sonebhadra News: शादी के 90 दिन बाद तक अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

Tue, 07 Jan 2025 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jan 2025 11:20 PM IST
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You can apply for grant till 90 days after marriage
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विद्या देवी ने बताया कि जिले के सभी अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित शादी अनुदान योजनांतर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
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शादी के लिए अनुदान योजना के तहत आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले तथा 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है। आवेदन किये जाने के लिए अभिलेखों की आवश्यकता होगी। बताया कि आवेदक एवं पुत्री दोनों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए।
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आवेदक का जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण-पत्र शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण के लिए वार्षिक एक लाख से अधिक न हो। शादी का कार्ड, वर का आयु प्रमाण-पत्र होना चाहिए। अनुदान प्राप्त करने के लिए एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान मान्य होगा।
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बैंक पासबुक सीबीएस शाखा का होना चाहिए एवं आधार से लिंक होना चाहिए। बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत प्रति लाभार्थी 20 हजार की धनराशि देय है। योजना के बारे में जानकारी के लिए विकास भवन स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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