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Sonebhadra News: बालिका से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कठोर कैद

Fri, 06 Sep 2024 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2024 11:12 PM IST
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Three years rigorous imprisonment to the person guilty of molesting a girl
सोनभद्र। छह वर्ष पहले 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन सितंबर 2018 को दुद्धी थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी नाबालिग बेटी (12) के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया था। बताया कि बेटी घर से थोड़ी दूर पोखरे के पास बंधी बकरियां खोलने गई थी। तभी वहां उसे अकेली पाकर झारोकला गांव निवासी सोनू कुशवाहा पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर परिवार और गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सोनू ने आरोपों को खारिज करते हुए खुद को फंसाने की दलील दी, जबकि पीड़ित पक्ष ने कठोर सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सोनू को तीन वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
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