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Sonebhadra News: संतोष हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 30 Jul 2025 12:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 12:23 AM IST
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Three convicts including father and son sentenced to five years each in Santosh murder case
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट ने घोरावल थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घोरावल थाना क्षेत्र के वार्ड-5 निवासी संतोष भारती की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पिता रामनाथ की तहरीर पर पुलिस ने नीशू शाह उर्फ सद्दाम, उसके पिता इदरीश शाह उर्फ लल्लन और संदीप कुमार अग्रहरि उर्फ मिट्ठू, आफताब उर्फ अल्ताबू, मुडियाडीह निवासी काजल पाठक के विरुद्ध हत्या, अपहरण, साक्ष्य छिपाने, एससी-एसटी एक्ट, आपराधिक साजिश रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के आधार पर नीशू शाह उर्फ सद्दाम, इदरीश शाह उर्फ लल्लन और संदीप कुमार अग्रहरि उर्फ मिट्ठू को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में आफताब उर्फ अल्ताबू और काजल पाठक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।
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