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वोटरों के नाम बढ़ाने की मिली जिम्मेदारी
अमर उजाला ब्यूरो/ सोनभद्र
Updated Thu, 13 Oct 2016 09:20 PM IST
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विधान सभा चुनाव में एक भी पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को पात्रों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने और मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया हैै। डीएम सीबी सिंह ने जिला पंचायत राज एवं बाल पुष्टाहार विभाग के कर्मचारियों को गांव-गांव जाकर वोटरों को मत के महत्व के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया हैै।
जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार घोरावल विधान सभा क्षेत्र में 368276 मतदाता है, इसमें पुरूष 198364 पुरूष, 169901 महिला और 11 अन्य मतदाता है। राबर्ट्सगंज में 333584 वोटर है, इसमें पुरूष 182067, महिला 151513 और अन्य चार मतदाता है। ओबरा में 305443 मतदाता है, यहां 18368 पुरुष, 137602 महिला एवं दस 10 अन्य वोटर है। दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में 305443 वोटर है, इनमें पुरूष मतदाता 165795, महिला 139641 और अन्य 32 हैं। इनमें हजारों वोटर ऐसे है जिनका शहर और गांव दोनों जगह की वोटरलिस्ट में नाम शामिल है।
इसका खुलासा बीएलओ के मतदाता सूची के पुनर्निरिक्षण में होने लगा है। जबकि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्राविधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम रजिष्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणाएं करता है तो धारा 31 के अंतर्गत वह कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। जिलाधिकारी सीबी सिंह ने बताया कि बाल पुष्टाहार विभाग और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को गांवों में चौपाल का आयोजन कर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम शामिल कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया हैै।
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जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार घोरावल विधान सभा क्षेत्र में 368276 मतदाता है, इसमें पुरूष 198364 पुरूष, 169901 महिला और 11 अन्य मतदाता है। राबर्ट्सगंज में 333584 वोटर है, इसमें पुरूष 182067, महिला 151513 और अन्य चार मतदाता है। ओबरा में 305443 मतदाता है, यहां 18368 पुरुष, 137602 महिला एवं दस 10 अन्य वोटर है। दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में 305443 वोटर है, इनमें पुरूष मतदाता 165795, महिला 139641 और अन्य 32 हैं। इनमें हजारों वोटर ऐसे है जिनका शहर और गांव दोनों जगह की वोटरलिस्ट में नाम शामिल है।
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इसका खुलासा बीएलओ के मतदाता सूची के पुनर्निरिक्षण में होने लगा है। जबकि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्राविधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम रजिष्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणाएं करता है तो धारा 31 के अंतर्गत वह कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। जिलाधिकारी सीबी सिंह ने बताया कि बाल पुष्टाहार विभाग और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को गांवों में चौपाल का आयोजन कर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम शामिल कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया हैै।
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