फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Seven years imprisonment for raping a woman who went to cut wood

Sonebhadra News: लकड़ी काटने गई महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

Thu, 07 Mar 2024 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:13 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping a woman who went to cut wood
जंगल में लकड़ी लेने गई महिला के साथ साढ़े सात साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीएडब्लू परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से साढ़े पांच हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश पर चोपन थाने में 10 जुलाई 2016 को रामसकल निवासी कोटा टोला थाना चोपन समेत तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने बेटे के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। शाम करीब 6 बजे रास्ते में रामसकल समेत तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटा इस वाकए को देखकर डर गया और भागकर घर आया। अपने पिता को सारी बात बताई। जब उसके पिता मौके पर गए तो उन्हें भी बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में रामसकल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी रामसकल को 7 वर्ष की कैद एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed