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अब पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को मिलेगी सहायता...

Wed, 15 Jun 2022 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jun 2022 11:30 PM IST
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Now dependents of Panchayat representatives will get help
पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर कार्यकाल के बीच ही किसी पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो उसके परिवार और आश्रितों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष की स्थापना कर दी गई है। इसके माध्यम से इस काम को पूरा किया जाएगा। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिले में मृतक पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों को चिन्हित किया जाने लगा है।
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सूबे की दूसरी बार कमान संभालने के बाद योगी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो उसके परिवार और आश्रितों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और पंचायती राज विभाग को पंचायत कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा करने व पात्रों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उनके आश्रितों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसमें प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला पंचायत सदस्यों के साथ अनहोनी होने पर उनके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के परिवार को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ अगर अनहोनी होती है तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिला स्तर पर डीएम इसे स्वीकृत करेंगे। जिसके बाद पंचायती राज अधिकारी सहायता राशि हस्तांतरण के लिए इसे डायरेक्टर पंचायती राज को भेजेंगे। इसके बाद पात्र आवेदकों को सहायता राशि भेजी जाएगी। -विशाल सिंह, डीपीआरओ
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