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एक्सपायरी डेट बीतने के बाद न बेचें सामान

Tue, 07 Jun 2022 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 11:30 PM IST
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Do not sell goods after expiry date
ओबरा में व्यापारियों के साथ बैठक करते खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के अधिकारी। - फोटो : SONBHADRA
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल नगर इकाई के संयोजन में मंगलवार की शाम चोपन रोड स्थित एक होटल में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के अफसरों ने व्यापारियों संग बैठक की। खाद्य सामग्री की बिक्री को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी।
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सहायक आयुक्त सुशील सिंह ने दुकानदारों को जागरूक करते हुए बताया कि एक्सपायरी डेट बीत जाने वाले सामानों की बिक्री कदापि न करें। एफएसआई नंबर देखकर पक्का बिल लेकर ही खरीदारी करें। उन्होंने मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, खाद्य तेल आदि सामानों को खुला न बेचने पर जोर दिया। बताया कि जो व्यापारी पूरे वर्ष में 12 लाख से अधिक का टर्न ओवर करते हैं, ऐसे व्यापारी अपना नियमानुसार रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आवश्यक रूप से बनवा लें। जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रदेश स्तर की जांच टीम व जिला जांच टीम संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1800112100 और व्हाट्सएप नंबर 9868686868 जारी करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति इन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी माया शंकर दुबे, सुशील कुशवाहा, गौरव जैन, सुनील गोयल, सौरभ अग्रवाल, श्याम जी खत्री, मनोज तिवारी, राजेंद्र सिंह, राज कुमार सिंह, सुरेश सिंह आदि रहे।
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