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रोस्टर के अनुरूप खुलेंगे न्यायालय, आदेश जारी

Tue, 18 Jan 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jan 2022 11:45 PM IST
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Courts will open according to roster, order issued
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने जिले के सभी न्यायालयों के खोलने के संबंध में आदेश जारी किया है। कोविड 19 को देखते हुए न्यायालय में तीन दिन ही न्यायिक अधिकारी बैठेंगे और न्यायिक कार्य संपादित करेंगे। जनपद न्यायाधीश के अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी उनका कार्य संभालेंगे।
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आदेश के मुताबिक जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार-1, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अशोक कुमार-6, द्वितीय जनपद न्यायाधीश राहुल मिश्रा, तृतीय जनपद न्यायाधीश निहारीका सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश आशुतोष सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन विनय कुमार सिंह- चतुर्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण पांडेय, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन निवेदिता सिंह और सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी अक्षिता सिंह प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को न्यायिक कार्य करेंगे।
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इसी तरह प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश खलिकुज्जमा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी (14वां वित्त आयोग) सत्यजीत पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिनव यादव, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभ्रा प्रकाश, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी विपिन कुमार चौरसिया प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करेंगे। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश ने सभी को आदेशित किया है। अधिवक्ता प्रत्येक कार्य दिवस में जजी खंड के प्रवेश द्वार पर रखे बॉक्स में सुबह 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे के बीच अपना प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। डेढ़ बजे के बाद केंद्रीय नाजिर उक्त बॉक्स प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को क्रम संख्या के आधार पर तिथिवार पंजीबद्ध कर प्रस्तुत करेंगे।
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