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नाबालिग से दुष्कर्म: एक साल तक विधायक करता रहा दरिंदगी, नौ साल बाद दोषी करार; पढ़ें- क्या है पूरा मामला?

Wed, 13 Dec 2023 12:24 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 13 Dec 2023 12:24 PM IST
सार

म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 8 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था।

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BJP MLA Ramdular Gond sent to jail for misdeeding a minor, convicted after nine years
अदालत परिसर में दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को मंगलवार को दोषी करार दिया गया। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 15 दिसंबर को भाजपा विधायक को सजा सुनाई जाएगी। अगर दो वर्ष से ज्यादा की सजा मिली तो रामदुलार गोंड को विधानसभा की सदस्यता जाएगी। नाबालिग से चार नवंबर 2014 में दुष्कर्म हुआ था। नौ वर्षों से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी।

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सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत (एमपी एमएलए कोर्ट) में हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक को दोषी करार दिया और जेल भेजने का आदेश दिया। दरअसल, नाबालिग से 4 नवंबर 2014 को दुष्कर्म हुआ था। तब रामदुलार गोंड प्रधानपति थे। बाद में भाजपा से टिकट मिला और चुनाव जीतकर विधानसभा लखनऊ पहुंच गए।
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म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 8 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को आदेश की तिथि तय की थी। इसे लेकर मंगलवार को अदालत में गहमागहमी का माहौल रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
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इची बीच अदालत ने दोषसिद्ध भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार गुरमा भेज दिया। अदालत इस मामले में 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी। यदि सजा दो साल से अधिक की होती है तो दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालांकि 15 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही इसका निर्धारण हो सकेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी और विकास शाक्य ने बहस की।

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा नौ साल बाद न्याय मिला
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड दोषी करार दिए जाने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।


पुलिस ने वादी और विधायक के घर पर बढ़ाई सतर्कता
म्योरपुर। पुलिस ने विधायक और वादी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों के घरों पर दरोगा समेत सिपाहियों की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक एक दरोगा, एक महिला कांस्टेबल समेत कुल चार लोगों को यहां सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। 

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