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अधिसूचना लगने पर पांच दिन में करने होंगे पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन

Thu, 06 Jan 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jan 2022 11:39 PM IST
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Application for postal ballot will have to be done in five days after notification
विधानसभा चुनाव में बूथ पर जाकर वोट देने में अक्षम लोगों के लिए आयोग ने इस बार पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है। बुजुर्गों, दिव्यांगों व कोरोना संक्रमित मरीजों को इसका लाभ लेने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी टीमों का गठन कर उनके वोट देने की व्यवस्था कराएंगे।
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विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। नई मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस सूची में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या करीब 20 हजार है, जबकि दस हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों को वोट देने में सहूलियत के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का निर्देश आयोग ने दिया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल ने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ पर आकर वोट देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बावजूद वह असमर्थता जताते हैं तो उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसी आधार पर उन्हें वोट दिलाने की व्यवस्था होगी।
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