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खनन कार्य से जुड़े लोगों को लेना होगा स्टोर लाइसेंस, एक हफ्ते का समय

Sun, 09 Apr 2017 10:39 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/सोनभद्र
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/सोनभद्र Updated Sun, 09 Apr 2017 10:39 PM IST
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all crusher controller need store license for buisness
एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रारूप पर जमा करें आवेदन - फोटो : demo
सोनभद्र जिले के सभी खनन पट्टाधारकों और क्रशर प्लांटों के मालिकों को अब भंडारण का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस न लेने वालों का खनन स्टाक अवैध मान लिया जाएगा। एडीएम रामचंद्र का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर इससे जुड़ा फार्म भरकर खनन आफिस में जमा करा दें। 
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खान अधिकारी पीके सिंह ने सभी खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांट के मालिकों को जानकारी दी है कि वे उत्तर प्रदेश खनिज, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली-2002 के प्राविधानों के अंतर्गत भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिला खनिज कार्यालय, क्वैरी कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पर प्रस्तुत करते हुए खनिजों के भंडारण, परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लें।
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उन्होंने खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिकों को सचेत करते हुए कहा है कि वे आवेदन करके हर हाल में भंडारण लाईसेंस जरूर प्राप्त कर लें, अथवा अन्यथा की सूरत में क्रशर प्लांट पर स्टाक उप खनिज को अवैध मानते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।
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उन्होंने जिले के खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिकों को बताया है कि कोई भी खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिक विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में जिला खनन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
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