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फर्जी ढंग से चकबंदी की जमीन महिला के नाम करने के आरोप के महिला और कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

Tue, 30 Mar 2021 04:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 30 Mar 2021 04:55 PM IST
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A case of cheating has been filed against the woman and the employee for allegedly forging the consolidation of the land in the name of the woman
सोनभद्र। सदर कोतवाली पुलिस ने सहायक चकबंदी अधिकारी कैलाश नाथ दूबे की तहरीर पर एक महिला और अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। अभियुक्तों पर सुकृत में साजिश के तहत एक महिला के नाम चकबंदी की जमीन करने का आरोप है।
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पुलिस के मुताबिक वादी सहायक चकबंदी अधिकारी ने तहरीर देकर अवगत कराया है कि ग्राम सुकृत में कमला देवी के नाम गाटा संख्या 301/1 मि. रकबा 15 बिघा अंकित है। वह अभिलेख के निर्मित होने के बाद कूटरचित तौर पर कायम की गई है। यह कृत्य चकबंदी विभाग के कर्मचारियों और लाभार्थी के दूरभिसंधि के संभव नहीं है। इस प्रकरण में उपरोक्त कूटरचित व जाली प्रवृष्टि नौ मार्च 2021 में न्यायालय चकबंदी अधिकारी राबटर्सगंज द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ग्राम का अभिलेख जीर्ण व पुराना है और 1983 से जुलाई 2002 तक जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में तमाम कर्मचारियों के पास अभिलेख रहा है। एडीएम/उप संचालक चकबंदी योगेंद्र बहादुर सिंह ने प्रश्नगत प्रकरण में दोषी एवं प्रकरण संलिप्त अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देेश दिया है। इस संबंध में कोतवाल अविनाश चंद्र सिन्हा का कहना है कि कमला देवी और संलिप्त कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के दौरान जो भी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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