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ई-वे बिल की दी गई जानकारी
Updated Sat, 31 Mar 2018 10:24 PM IST
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सोनभद्र। स्थानीय वाणिज्य कर कार्यलय में शुक्रवार को व्यापारियों व अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ई-वे बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
मिर्जापुर के ज्वाइंट कमिश्नर ओपी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में ई-वे बिल एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल परिवहन पर लागू होगा। प्रदेश के भीतर माल परिवहन पर 20 वस्तुओं को छोड़कर लागू नहीं है। नेशनल ई-वे बिल 50 किमी से अंदर जा रहा है तो कोई ई-वे बिल जारी नहीं करना है। यह बिल 50 किमी से अधिक पर जारी किया जाना है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रतन लाल गर्ग, कौशल कुमार शर्मा, चंदन केशरी, नवल वाजपेई, नितिन अग्रवाल, विमल अग्रवाल, राममिलन प्रसाद, महातम सिंह, दुर्गेश कुमार अग्रहरि, अजय यादव, रविंद्र कुमार व रत्नेश सिंह आदि उपस्थित थे।
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मिर्जापुर के ज्वाइंट कमिश्नर ओपी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में ई-वे बिल एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल परिवहन पर लागू होगा। प्रदेश के भीतर माल परिवहन पर 20 वस्तुओं को छोड़कर लागू नहीं है। नेशनल ई-वे बिल 50 किमी से अंदर जा रहा है तो कोई ई-वे बिल जारी नहीं करना है। यह बिल 50 किमी से अधिक पर जारी किया जाना है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रतन लाल गर्ग, कौशल कुमार शर्मा, चंदन केशरी, नवल वाजपेई, नितिन अग्रवाल, विमल अग्रवाल, राममिलन प्रसाद, महातम सिंह, दुर्गेश कुमार अग्रहरि, अजय यादव, रविंद्र कुमार व रत्नेश सिंह आदि उपस्थित थे।