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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

Wed, 10 Oct 2018 11:17 PM IST
Updated Wed, 10 Oct 2018 11:17 PM IST
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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति पंकज वर्मा को उम्रकैद एवं सास सावित्री वर्मा तथा ससुर कमलाकांत वर्मा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

अभियोजन के मुताबिक अनपरा थाने में 25 अक्तूबर 2013 को दी तहरीर में इलाहाबाद जिला के धूमनगंज थाना के कालिंदीपुरम निवासी कैलाश नाथ वर्मा ने अवगत कराया है कि उसने अपनी बेटी उमा वर्मा की शादी इलाहाबाद जिला के कैंट थाना अंतर्गत स्टेनली रोड निवासी पंकज वर्मा के साथ पांच फरवरी 2013 को किया था। वर्तमान समय में अनपरा तापीय परियोजना कॉलोनी सोनभद्र में रहते हैं और अनपरा तापीय परियोजना में तैनात हैं। दहेज में पांच लाख रुपये नकद एवं कार की मांग को लेकर पति, सास एवं ससुर द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो 21 अक्तूबर को बेटी को बेरहमी से पीटा गया। बेटी का मोबाइल भी छीन लिया गया। 23 अक्तूबर को बेटी ने पड़ोसी की मोबाइल से बात करके यह जानकारी दी थी। उसी दिन सूचना मिली की बेटी की मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर पति, सास एवं ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने की।
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