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सड़क खोदने के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा
Updated Thu, 22 Feb 2018 10:44 PM IST
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म्योरपुर (सोनभद्र)। थाना क्षेत्र के लीलासी गांव के पास सड़क खोदने के मामले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता देवलाल की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक्सईएन के मना करने के बावजूद सड़क खोदने का कार्य चल रहा था।
लीलासी से नौडीहा मार्ग पर गायत्री इंटरप्राइजेज रेेणुकूट सड़क खोदकर केबल बिछाने का काम करा रहा है। जानकारी पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता देवलाल ने सड़क खोदे जाने का अनुमति पत्र कर्मचारियों से मांगा। अनुमति पत्र न दिखा पाने की दशा में उन्होंने इस तरह के काम न करने की बात कही। इस पर काम कराने वालों ने उनसे नोक-झोंक शुरू कर दी। अधिशासी अभियंता ने म्योरपुर थाने में पहुंचकर सरकारी सड़क को क्षति पहुंचाने को लेकर तहरीर दी। उनकी तहरीर के आधार पर म्योरपुर पुलिस ने संजय जायसवाल, अरविंद व जयप्रकाश सिंह के खिलाफ 353, 186 व तीन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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लीलासी से नौडीहा मार्ग पर गायत्री इंटरप्राइजेज रेेणुकूट सड़क खोदकर केबल बिछाने का काम करा रहा है। जानकारी पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता देवलाल ने सड़क खोदे जाने का अनुमति पत्र कर्मचारियों से मांगा। अनुमति पत्र न दिखा पाने की दशा में उन्होंने इस तरह के काम न करने की बात कही। इस पर काम कराने वालों ने उनसे नोक-झोंक शुरू कर दी। अधिशासी अभियंता ने म्योरपुर थाने में पहुंचकर सरकारी सड़क को क्षति पहुंचाने को लेकर तहरीर दी। उनकी तहरीर के आधार पर म्योरपुर पुलिस ने संजय जायसवाल, अरविंद व जयप्रकाश सिंह के खिलाफ 353, 186 व तीन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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