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बिना पंजीकरण के नहीं चल पाएंगे स्कूली वाहन

Sun, 10 Oct 2021 10:03 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 10:03 PM IST
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School vehicles will not be able to run without registration
बिना पंजीकरण के नहीं चल पाएंगे स्कूली वाहन
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सिद्धार्थनगर। विद्यालयों में चलने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही अब स्कूली वाहन चलाने वाले चालक का लाइसेंस और चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा होगा। पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग की ओर से इसका सत्यापन किया जाएगा।
पूर्व में हुए कुछ हादसों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि उसमें शामिल चालक पकड़ में भी नहीं आते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि बिना जान-पहचान के विद्यालयों में वाहन चलाने वाले चालकों को रख लिया गया। कई स्थानों पर तो यह भी नहीं देखा जाता है कि चालकों के पास लाइसेंस है कि नहीं है। अब विद्यालयों में चलने वाले वाहनों का पंजीकरण हर हाल में एआरटीओ कार्यालय में होगा। साथ उनकी ओर से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही चरित्र प्रमाणपत्र देना होगा, जो संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा होगा।
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एआरटीओ के साथ ही संबंधित थाने की पुलिस सत्यापन करेगी। उसके बाद ही रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि विद्यालय के पंजीकृत वाहनों का समय-समय पर पंजीकरण होता है। बिना पंजीकरण के कोई वाहन नहीं चलेगा। साथ ही चालक के लाइसेंस सहित पूरे कागजात को जमा किया जाएगा, जिसका पुलिस विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा।
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