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ऑनलाइन करें आवेदन, शादी-विवाह में मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Fri, 25 Jun 2021 10:12 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jun 2021 10:12 PM IST
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Incentive money will be given for marriage
शादी के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से पात्रों को मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। दिव्यागंजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत जिले के दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जांच प्रक्रिया में आवेदन सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
दिव्यागंजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित योजना के तहत हर वर्ष इच्छुक लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस वर्ष भी राज्यस्तर से इच्छुक लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी एजाजुल हक खान ने बताया कि लाभार्थी, जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष या गत वित्तीय वर्ष में शादी की है तो वह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी सहज जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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यह कागजात लगाना जरूरी
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय दंपती को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती की आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक तथा युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति के अभिलेखों के साथ आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य है।
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यह है पात्रता
शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। सीएमओ की ओर से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना जरूरी है। ऐसे दिव्यांग लाभार्थी पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दंपती में कोई आयकर दाता न हो।

यह मिलेगी राशि
दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपती में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। युवक-युवती दोनों के दिव्यांग रहने पर 35 हजार रुपये की राशि विभाग की ओर से मिलेगी।
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