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दीवार पर पोस्टर चिपकाया तो हो सकता है मुकदमा

Sat, 03 Apr 2021 10:52 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Apr 2021 10:52 PM IST
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dont paste poster on walls
दीवार पर पोस्टर चिपकाया तो हो सकता है मुकदमा
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सुबह चौकीदार और शाम को बीट के सिपाही गलियों का करेंगे भ्रमण
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दीवारों पर पेंटिंग कराने और पोस्टर चिपकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीओ ने पुलिस टीम बना दी है।
पंचायत चुनाव में उम्मीदवार गांव में दीवारों पर पेंट या चूने से प्रचार-प्रसार के साथ भड़काऊ इबारत लिखवा देते हैं। इससे माहौल खराब हो जाता है। इस बार निर्वाचन आयोग ने दीवारों पर पेंटिंग और लेख पर प्रतिबंध लगा दिया है। दीवारों पर प्रत्याशी के प्रचार या भड़काऊ इबारत लिखने की शिकायत पर नामांकन निरस्त करने के साथ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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आदर्श चुनाव आचार संहिता आयोग के इस आदेश का पालन करते हुए डुमरियागंज सीओ ने पुलिस सर्किल के सभी गांव के लिए टीमें गठित की हैं। इसमें बीट सिपाही और चौकीदार को शामिल किया गया है। सुबह चौकीदार और शाम को बीट के सिपाही गलियों का भ्रमण करेंगे। दीवार पर पेंटिंग या लेख मिलने पर इसकी सूचना अधिकारियों को देंगे। वहीं, शाम को बीट सिपाही निरीक्षण करेंगे। दीवारों पर प्रचार या चुनाव के संबंध में लेख मिलने पर वीडियो और फोटो लेकर तत्काल थाना प्रभारियों को भेजेंगे। ऐसी स्थिति में दावेदारों को पोस्टर लगाने में सतर्क रहना होगा क्योंकि, विपक्षी के समर्थक ने पोस्टर के मामले में उनकी शिकायत की तो मुश्किल बढ़ सकती है।
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पोस्टर से दीवार खराब करते हैं
जिन लोगों ने अपने मकान पर महंगी रंगाई-पुताई करा चुके हैं, ऐसे अनेक लोग दावेदारों के समर्थकों से कहते हैं कि पोस्टर लगाकर उनकी दीवार खराब न करें। दीवार पर एक पोस्टर लग जाएगा तो अन्य प्रत्याशियों के समर्थक भी पोस्टर लगा देंगे। इस कारण कई स्थानों पर मकान मालिक और समर्थकों के बीच कहासुनी की शिकायतें भी आ रही हैं।

जबरिया होर्डिंग बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
उम्मीदवार की किसी मकान या प्रतिष्ठान पर जबरिया होर्डिंग व बैनर लगाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार भवन स्वामियों की सहमति पर ही प्रचार सामग्री लगाएं। शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।
-अजय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी
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